संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 से देश में संचालित बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू की जाएगी। यह कदम ओईसीडी के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर समझौते का हिस्सा है और उन कंपनियों को लक्षित करता है जिनका वैश्विक सम्मिलित राजस्व कम से कम दो में से चार वित्तीय वर्षों में 750 मिलियन यूरो या उससे अधिक है।
इस अभूतपूर्व कर का उद्देश्य और परिवेश
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर परिदृश्य तैयार करने के लिए चर्चाएं की हैं, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर बचाव के तरीकों को समाप्त करने के लिए। लगभग 140 राष्ट्र इस समझौते में शामिल हो चुके हैं जो दो स्तंभों पर आधारित है: पहला डिजिटल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पर कर की बेहतर वितरण की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा स्तंभ कंपनियों पर 15% की न्यूनतम कर दर सुनिश्चित करता है।
कार्यान्वयन की विशेषताएं और आर्थिक परिणाम
कर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होगा जिनका सम्मिलित वैश्विक राजस्व पिछले चार वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो में 750 मिलियन यूरो से अधिक है। इस उपाय से वैश्विक स्तर पर वर्षवार लगभग 150 अरब डॉलर का कर राजस्व उत्पन्न हो सकता है। एक विविधीकृत अर्थव्यवस्था और व्यापार व पर्यटन के लिए एक अनिवार्य क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त अमीरात, व्यवसायिक पर्यावरण को बनाए रखने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठा रहे हैं।
कर प्रोत्साहन और रणनीतिक सुझाव कंपनियों के लिए
नवाचार को प्रोत्साहित करने के इरादे से, अमीरात के वित्त मंत्रालय नए कर प्रोत्साहनों की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, विशेष रूप से एक शोध और विकास (आर एंड डी) कर जो स्थानीय स्तर पर आर एंड डी गतिविधियों के लिए 30% से 50% तक का कर क्रेडिट प्रदान करेगा। ये पहल कंपनियों को शोध क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करती हैं।
संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नया कर लागू करना वैश्विक कर मानकों के अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह निर्णय न केवल एक अधिक न्यायसंगत कर प्रणाली में योगदान करता है, बल्कि अमीरात के नवाचार और आर्थिक जीवंतता को भी समर्थन प्रदान करता है। यह आवश्यक है कि कंपनियां इन परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालें और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों का लाभ उठाएं।








